💥 *बड़ी खबर*💥
अशोक मिश्रा की कलम से
*लॉक डाउन के तीसरे चरण में सतना में मिलने वाली छूट का दायरा तय*
सतना जिला में ग्रीन जोन होने के कारण 4 मई से लॉक-डाउन में दी जा रही छूट के प्रमुख बिंदु:-
1) बाज़ारों को सुबह 7 से शाम 4 बजे तक खुलने की अनुमति रहेगी
2) सभी स्थानों पर दो गज की दूरी (सोशल distancing) का पालन अनिवार्य होगा
3) ऑटो, टैक्सी, बस आदि वाहनों पर पूर्णतः रोक रहेगी, स्थिति को देखते हुए भविष्य में छूट दिए जाने पर विचार किया जाएगा
4) स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, मॉल, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जिम, ऑडिटोरियम आदि बंद रहेंगे
5) फल-सब्जी की दुकानें-ठेले नियत स्थान एवं आवासीय परिसरों में ही लगेंगे. बाज़ार क्षेत्र में फल-सब्जी का विक्रय पुर्णतः प्रतिबंधित होगा
6) घने बाज़ारों में जैसे पन्नीलाल-जयस्तंभ चौक बाज़ार, सिन्धी कैंप, कटरा बाज़ार (मैहर) में सुबह 9 से शाम 4 तक तीन पहिया, चार पहिया एवं बड़े वाहन प्रतिबंधित रहेंगे
7) घने बाज़ारों के अलावा माल वाहनों के आवागमन एवं लोडिंग-अनलोडिंग पर समय का प्रतिबन्ध नहीं होगा
8) गेहूं खरीदी के केन्द्रों, गोदामों आदि पर समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा
9) सामाजिक/धार्मिक/राजनैतिक/खेल आदि सामूहिक गतिविधियों पर रोक रहेगी
10) 50 से कम लोगों की उपस्थिति में विवाह हो सकेगा, इसके लिए पृथक से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी
11) 20 से कम लोगों की उपस्थिति में मृत्यु एवं सम्बन्धित संस्कार हो सकेंगे
12) सैलून जाने पर खुद का तौलिया लेकर जाने का परामर्श दिया जाता है, सैलून-पार्लर आदि में sanitization की व्यवस्था उपयोगकर्ता भी परिक्षण करें
13) शराब दुकानें खुलेंगी पर बार एवं आहते बंद रहेंगे
14) किसी भी उल्लंघन की स्थिति में SDM किसी भी प्रतिष्ठान, बाज़ार के हिस्से या सम्पूर्ण बाज़ार क्षेत्र को बंद करा सकेंगे, एवं उल्लंघन करने वाले पर दंडात्मक कार्यवाही कर सकेंगे