स्थानीय जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में होगा राशन वितरण

बड़ी खबर


अशोक मिश्रा


जिला जनसंपर्क कार्यालय सतना 
समाचार
स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरित होगा राशन
     सतना 19 अपै्रल 2020/कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्-19) की लॉकडाउन अवधि में गरीब परिवारो को निःशुल्क खाद्यान्न 25 श्रेणियों के 20729 परिवारों के 74739 सदस्यों के लिए 5 किलो ग्राम खाद्यान्न के मान से गेहूँ. 2989.6 क्वि. एवं चावल 747.40 क्वि. का आवंटन जारी किया गया है। जिसमें गेहूँ 4 किलोग्राम एवं चावल 1 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से प्राप्त आवंटन स्थानीय ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकाय के पर्यवेक्षण में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वितरण किया जाएगा। 
 कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अजय कटेसरिया द्वारा जारी आदेशानुसार ग्राम पंचायतो में समिति गठित की गई है। समिति के सदस्यगण राशन बंटवाने में सहयोग करेंगे। परिवार/सदस्यों की सूची ई-मेल के माध्यम से स्थानीय निकायो को उपलब्ध कराई गई है। राशन वितरण पीओएस मशीन के माध्यम से किया जाना है। यदि इस सूची में ऐसे व्यक्ति पाये जाते है, जिन्हें नियमित रूप से राशन दिया गया है, ऐसे व्यक्तियों को यह विशेष खाद्यान्न नहीं दिया जावेगा एवं उसका नाम विलोपित किया जायेगा। राशन वितरण के पश्चात ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायो के जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर सहित जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना एवं परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण के माध्यम से भेजी जाये। 
समाचार क्र0-196/अपै्रल/2020 
बच्चो एवं गर्भवती तथा किशोरी बालिकाओं को पोषण आहार प्रदाय करने के निर्देश
     सतना 19 अपै्रल 2020/महिला एवं बाल विकास आयुक्त द्वारा सभी कलेक्टर्स को नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रदेश में समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों को टोटल लॉकडाउन की बढ़ाई गई अवधि तक बन्द करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आगामी दिशा निर्देश तक 6 माह से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे एवं गर्भवती, धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को पूरक आहार को निर्बाध रूप से प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए समस्त पात्र हितग्राहियों को प्रत्येक 15 दिवस के अंतराल में पूरक पोषण आहार प्रदाय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
समाचार क्र0-197/अपै्रल/2020 
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा योजना में शामिल
      सतना 19 अपै्रल 2020/प्रदेश के लगभग एक लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का लाभ मिलेगा। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कार्य कर रहे स्वास्थ कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना प्रारंभ की गई है। प्रदेश में भी राज्य के कोविड-19 प्रभावित रोगियों/नागरिकों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे कोरोना योद्धाओं के कल्याण के लिए यह योजना लागू की गई है। इसके तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष विभाग के सभी सफाई कर्मचारी, वार्डबॉय, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, तकनीशियन, डॉक्टर्स, विशेषज्ञ तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नगरीय प्रशासन के सभी सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है। 
      प्रमुख सचिव महिला-बाल विकास श्री अनुपम राजन ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जोखिम उठाकर हर जिले में घर-घर जाकर सर्वे कर रही हैं। साथ ही, बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराने में भी घर-घर का दौरा कर रही हैं। ऐसे में उनका कई लोगों से संपर्क होता है, जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसलिये उन्हें इस बीमा योजना का लाभ दिया जाना चाहिए। प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के कलेक्टर से कहा है कि कोविड-19 में एक्सपोजर और सक्रिय भूमिका को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना में पात्र घोषित करें।
समाचार क्र0-198/अपै्रल/2020 


(2)
स्वास्थ्य, कृषि, प्रतिष्ठान, सामाजिक क्षेत्र, परिवहन, उत्पादन, निर्माण गतिविधियां सहित
चिन्हित सेवाओं को आज से लॉकडाउन से मुक्त करने का आदेश जारी
     सतना 19 अपै्रल 2020/गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 20 अपै्रल से चिन्हित सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अजय कटेसरिया द्वारा जिला स्तर से समय-समय पर जारी आदेशों का समावेश करते हुए टोटल लॉकडाउन से स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए चिन्हित सेवाओं को लॉकडाउन से मुक्त करने के आदेश जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार सभी प्रकार की सेवाओं के संचालन में सोशल डिसटेनसिंग एवं अन्य सुरक्षा नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा तथा. सोशल-कपेजंदबपदह एवं अन्य गाइड-लाइन का पालन नहीं करने वाले किसी भी प्रतिष्ठान/उद्योग को पदबपकमदज बवउउंदकमत (तहसीलदार, थाना प्रभारी से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी) द्वारा 3 मई तक सील किया जा सकता है।
       कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार सभी स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, टेलीमेडिसिन सुविधाएं, डायग्नॉस्टिक्स, चिकित्सा प्रयोगशालाएं एवं संग्रह केंद्र, डिस्पेंसरी, केमिस्ट, फार्मेसी, जनऔषधि केंद्र, मेडिकल उपकरण की दुकानों एवं सप्लायर सहित सभी प्रकार की दवा की दुकानें, पशु चिकित्सा अस्पताल, औषधालय, क्लीनिक, पैथोलॉजी लैब, वैक्सीन और दवा की बिक्री और आपूर्ति, दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों, चिकित्सा ऑक्सीजन, उनके पैकेजिंग सामग्री, कच्चे माल और मध्यवर्ती की विनिर्माण इकाइयाँ, सभी चिकित्सा और पशु चिकित्साकर्मियों, वैज्ञानिकों, नर्सां, पैरा-मेडिकल कर्मचारियों, लैब तकनीशियनों, और अन्य अस्पताल सहायता सेवाओं सहित एंबुलेंस का आवागमन (अंतर और इंट्रा-स्टेट), एंबुलेंस सहित चिकित्सा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे का निर्माण एवं विकास कार्य। 
कृषि, पशुपालन, डेयरी, मछलीपालन कार्य एवं सेवाएँ
       खेत में किसानों और खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन, कृषि उत्पादों की खरीद/उपार्जन में लगी एजेंसियों/समितियों संचालन, कृषि उपज मंडी समिति का संचालन,. हार्वेस्टर, ट्रेक्टर आदि फार्म मशीनरी एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (ब्भ्ब्), उर्वरक, बीज और कीटनाशक के प्रतिष्ठान, कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके स्पेयर पार्ट्स (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) और इनके मरम्मत के प्रतिष्ठान, गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन, परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध प्रसंस्करण संयत्रों द्वारा दूध और दूध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री, पोल्ट्री फार्म और हैचरी और पशुधन खेती गतिविधि सहित पशुपालन फार्मों का संचालन, मछली पालन एवं सम्बंधित व्यावसायिक गतिविधियाँ, .उपार्जन से सम्बंधित सेवाएँ जैसे की भण्डारण, बारदाना, सूजा, सिलाई मशीन, साइलो आदि।
प्रतिष्ठान एवं व्यवसायिक सेवाएँ
       दुकानें (किराना और आवश्यक सामान), राशन की दुकानों (पीडीएस के तहत) सहित, खाद्य और किराने का सामान, स्वच्छता की वस्तुएं, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मुर्गी, मांस और मछली, पशु चारा और चारा आदि,. सभी सब्जी/फल मंडियां वर्तमान में लॉकडाउन में स्थानांतरित स्थानों पर ही कार्य करेगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला में सभी सुविधाएं, प्रसारण, डीटीएच और केबल सेवाओं सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी-सक्षम सेवाएं, 50 प्रतिशत मैनपावर के साथ, कोरियर सेवाएं, सप्लाई चेन में अन्य लिंक सहित कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं, कार्यालय और आवासीय परिसरों के रखरखाव और रखरखाव के लिए निजी सुरक्षा सेवाएं और सुविधाएं प्रबंधन सेवाएं, होटल, होमस्टे, लॉज और मोटल, जो लॉकडाउन, चिकित्सा और आपातकालीन कर्मचारियों, फंसे पर्यटकों और व्यक्तियों को समायोजित कर रहे हैं, स्व-नियोजित व्यक्ति, जैसे, इलेक्ट्रीशियन, आईटी मरम्मत, प्लंबर, मोटर यांत्रिकी, और बढ़ई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग सेवाएं।
सामाजिक क्षेत्र
    बच्चों/विकलांग/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिकों/ निराश्रित/महिलाओं/विधवाओं के लिए घरों का संचालन, आंगनवाडि़यों का संचालन-लाभार्थियों, अर्थात बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के दरवाजे पर 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थों और पोषण का वितरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का संवितरण, ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से शैक्षिक कार्य, सोशल डिसटेसिंग के साथ मनरेगा कार्य।
सार्वजनिक उपयोगिता के कार्य
     पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट, विद्युत उत्पादन एवं वितरण इकाइयाँ और सेवाएँ, डाकघरों सहित डाक सेवाएं, नगरपालिका/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल, स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों का संचालन, दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली उपयोगिताओं का संचालन, बैंक शाखाएं और एटीएम, बैंकिंग संचालन के लिए आईटी विक्रेता, बैंकिंग संवाददाता (बीसी), एटीएम संचालन और नकदी प्रबंधन एजेंसियां, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (ैम्ठप्) द्वारा अधिसूचित ैम्ठप्, और पूँजी और ऋण बाजार सेवाएँ, प्त्क्।प् और बीमा कंपनियां,. शासन द्वारा स्वीकृत कॉमन सर्विस सेंटर (ब्ैब्े), ग्राम पंचायत स्तर पर।
क्रमशः 3 पर 


(3)
परिवहन एवं माल वाहन की लोडिंग/अनलोडिंग
     सभी माल वाहनों को परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग करने की अनुमति होगी, सभी खाली माल वाहनों को भी परिवहन की अनुमति होगी, राजमार्गो पर ट्रक की मरम्मत और ढाबों के लिए दुकानें, आग, कानून और व्यवस्था और आपातकालीन सेवाएं, पेट्रोलियम उत्पादों, एलपीजी, खाद्य उत्पादों, चिकित्सा आपूर्ति सहित आवश्यक वस्तुओं का क्रॉस बॉर्डर आवागमन, कटाई और बुवाई से संबंधित उपकरण जैसे की हार्वेस्टर और अन्य कृषि/बागवानी उपकरण का जिला में एवं अंतर-राज्य परिवहन,. चिकित्सा सहित आवश्यक कार्य हेतु चार पहिया वाहनों में निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को बैकसीट में एवं दोपहिया वाहनों में केवल वाहन के चालक को अनुमति है। सार्वजनिक परिवहन के साधन जैसे बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा आदि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। मेडिकल आपातकाल एवं मृत्यु के मामले में शासन के नियमानुसार पास के साथ छूट है। अन्य सभी प्रकार के निजी कारणों से होने वाले अंतर-जिला एवं अंतर-राज्यीय परिवहन प्रतिबंधित रहेंगे।
उद्योग एवं उत्पादन इकाइयां
      ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित उद्योग, (अर्थात् नगर निगमों और नगरीय निकायों की सीमा के बाहर), दवाओं, दवा, चिकित्सा उपकरण, उनके कच्चे माल और मध्यवर्ती, आटा चक्की, आटा, दाल, तेल, खाद्य, साबुन, सर्फ आदि आवश्यक सामग्री की मिलें, कोयला और खनिज उत्पादन, परिवहन, विस्फोटकों की आपूर्ति, पैकेजिंग सामग्री की विनिर्माण इकाइयाँ, उर्वरक, कीटनाशक और बीज की विनिर्माण और पैकेजिंग इकाइयाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्टे,. उत्पादन इकाइयाँ, जिन्हें एक सतत् प्रक्रिया की आवश्यकता होती है एवं उनकी आपूर्ति श्रृंखला, श्रमिकों के कार्यस्थल पर परिवहन समर्पित परिवहन में नियोक्ताओं द्वारा किया जाएगा। आवश्यक वस्तु।सामग्री निर्माण हेतु जिला कलेक्टर की अनुमति उपरान्त अन्य इकाइयां। 
निर्माण गतिविधियों
     ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, सिंचाई/पेयजल परियोजनाओं, भवनों और सभी प्रकार की औद्योगिक परियोजनाओं का निर्माण, नगरीय निकाय की सीमा के भीतर वह निर्माण कार्य जिसमें श्रमिक साइट पर उपलब्ध हैं और किसी भी श्रमिक को बाहर से में लाने की आवश्यकता नहीं है।
सार्वजनिक स्थानों के लिए दिशा निर्देश
     सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों पर फेस कवर पहनना अनिवार्य है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन के प्रभारी सभी व्यक्ति सामाजिक दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य है। किसी सार्वजनिक स्थान पर 5 या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी। विवाह और अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम में 20 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने की अनुमति नहीं है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माना के साथ दंडनीय होगा। शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की बिक्री प्रतिबंधित है और थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होना रहेगा।
कार्यालयों/कार्यस्थलों के लिए दिशा निर्देश
      सभी कार्यस्थलों में जांच व्यवस्था होगी और सुविधाजनक स्थानों पर सैनिटाइजर प्रदान किए जाएंगे। कार्यस्थलों में पाली बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक गड़बड़ी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के भोजन अंतराल पृथक-पृथक पाली में होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सह-रुग्णता वाले माता-पिता और व्यक्तियों को घर पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। निजी और सार्वजनिक दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए आरोग्य सेतु के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी संगठन शिफ्टों के बीच अपने कार्यस्थलों को ेंदपजप्रम करेंगे। बड़ी बैठकें निषिद्ध है। 
विनिर्माण, कार्यालयों, कारखानों प्रतिष्ठानों के लिए दिशा-निर्देश
     परिसर सहित सभी क्षेत्रों को उपयोगकर्ता के अनुकूल कीटाणुनाशक माध्यमों के उपयोग से पूरी तरह से कीटाणुरहित किया जाएगा। भवन, कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार, कैफेटेरिया और कैंटीन, बैठक कक्ष, सम्मेलन हॉल द्य खुले स्थान उपलब्ध/बरामदा/प्रवेश द्वार स्थल, बंकर, पोर्टा केबिन, भवन आदि, उपकरण और लिफ्ट, वॉशरुम, टॉयलेट, सिंकय पानी के बिंदु आदि. दीवारें/अन्य सभी सतहें, बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली पर बिना किसी निर्भरता के विशेष परिवहन सुविधा की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों को केवल 30-40 यात्री क्षमता के साथ काम करने की अनुमति है। परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों और मशीनरी को स्प्रे अनिवार्य रूप से कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए अनिवार्य थर्मल स्कैनिंग आवश्यक है। श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए। टच-फ्री तंत्र के साथ अधिमानतः हाथ धोने और सेनिटाइजर के लिए प्रावधान सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं और सामान्य क्षेत्रों में किया जाएगा। सभी वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। कार्यस्थलों में पाली बदलाव के बीच एक घंटे का अंतर होगा और सामाजिक गड़बड़ी को सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों के भोजन अंतराल पृथक-पृथक पाली में होगा। 10 या अधिक लोगों की बड़ी सभाओं या बैठकों का आयोजन नहीं किया जाएगा। कार्यस्थल की साइटों और सभाओं, बैठकों और प्रशिक्षण सत्रों में दूसरों से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठे। साइटों पर गैर-आवश्यक आगंतुकों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। आसपास के क्षेत्रों में अस्पताल/क्लीनिक, जो कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए अधिकृत हैं, की पहचान की जाएगी और कार्यस्थल पर हर समय एक सूची उपलब्ध रहेगी।
समाचार क्र0-199/अपै्रल/2020 
(4)
सभी शासकीय कार्यालय आज से खुलेंगे
     सतना 19 अपै्रल 2020/कलेक्टर श्री अजय कटसेरिया ने बताया कि जिले में संचालित सभी शासकीय कार्यालय 20 अपै्रल से निर्धारित समयानुसार संचालित होगे। उन्होने बताया कि कार्यालय में राजपत्रित श्रेणी-1 एवं 2 के सभी अधिकारी अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे। सभी फील्ड स्टाफ अपने-अपने कार्य़क्षेत्र मे उपस्थित रहकर कार्य करेंगे। इसी प्रकार कार्यालयीन श्रेणी-3 एवं श्रेणी-4 सप्ताह में 2 दिवस 33ः में से) उपस्थित रहेंगे। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग/कार्यालय प्रमुख अधिकारी इनका रोस्टर बनाएंगे। यह व्यवस्था 3 मई या शासन के आगामी आदेश तक जारी रहेगी। आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, खाद्य व्यवस्था, उपार्जन से जुड़े कार्यालय एवं प्ज् से जुड़े सभी कार्य और सेवाएं पूर्णतः चालू रहेंगी/खुलेंगी। 
समाचार क्र0-200/अपै्रल/2020 
किसानों को वर्ष 2020-21 में भी मिलेगा शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण
वर्ष 2018-19 के फसल ऋण भुगतान की तारीख हुई 31 मई
     सतना 19 अपै्रल 2020/मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में संपन्न वित्त एवं सहकारिता विभाग की बैठक में निर्णय लिया कि किसानों को फसल ऋण दिए जाने के लिए पूर्व के वर्षों में संचालित जीरो प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण योजना को वर्ष 2020-21 में भी जारी रखा जाएगा।
     मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान हमारी प्राथमिकता हैं। मध्यप्रदेश सरकार निरंतर किसानों के कल्याण के लिए कार्य करती रही है। कोरोना संकट की इस घड़ी में हम किसानों को अतिरिक्त सुविधाएं देंगे। प्रदेश में कृषि गतिविधियों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि किसानों को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि वर्ष 2018-19 में जीरो प्रतिशत ब्याज दर पर जो फसल ऋण दिया गया था, उसके भुगतान की तारीख पूर्व में 28 मार्च थी, जिसे अब किसानों की सुविधा के लिए बढ़ाकर 31 मई 2020 किया गया है।
समाचार क्र0-201/अपै्रल/2020 
3 मई तक बंद रहेंगी मदिरा एवं भाग दुकानें
       सतना 19 अप्रैल 2020/कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए वर्तमान में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान प्रदेश में संचालित समस्त मदिरा एवं भांग दुकान 3 मई तक बंद रहेगी। इस आशय के निर्देश वाणिज्यिकर विभाग के उप सचिव एसडी रिछारिया ने समस्त कलेक्टर्स को दिए है।
समाचार क्र0-202/अपै्रल/2020 
प्रदेश को मिलेंगी 30 हजार रेपिड डायग्नोस्टिक किट्स
     सतना 19 अप्रैल 2020/प्रदेश को केन्द्र से कोरोना संक्रमण की त्वरित जाँच के लिये राज्य को शीघ्र ही 30 हजार रेपिड डायग्नोस्टिक किट्स प्राप्त होंगी। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य श्री मोहम्मद सुलेमान ने बताया की भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मध्यप्रदेश को 30 हजार रेपिड डायग्नोस्टिक किट्स उपलब्ध कराई जा रहीं है। 
समाचार क्र0-203/अपै्रल/2020