रीवा सहडोल की प्रभारी मंत्री द्वारा अधिकारियों को निर्देश

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
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रीवा तथा शहडोल संभाग की प्रभारी मंत्री सुश्री मीना सिंह ने
वीडियो कान्फ्रेंसिंग से अधिकारियों को दिये निर्देश
दोनों संभागों में अब तक कोरोना संक्रमण का एक भी प्रकरण न
होने की स्थिति बनाये रखें - मंत्री सुश्री सिंह
रीवा 24 अप्रैल 2020. रीवा तथा शहडोल संभाग की प्रभारी
मंत्री सुश्री मीना सिंह मंत्री आदिमजाति कल्याण विभाग ने
वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दोनों संभागों के कमिश्नर,
कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए। मंत्री सुश्री
सिंह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हितग्राहियों के पेंशन
वितरण, लॉकडाउन की स्थिति, ई-पास जारी होने, प्रवासी
मजदूरों की कठिनाईयों के निराकरण के प्रयासों, आपदा प्रबंधन
समिति की बैठक तथा कानून और व्यवस्था की समीक्षा की।
मंत्री सुश्री सिंह ने कहा कि रीवा तथा शहडोल दोनों संभागों में
अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी प्रकरण नहीं
आया है। इस स्थिति को बनाये रखने के लिए अधिकारी लगातार
प्रयास करें। दोनों संभागों में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य तथा
अन्य विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी


संस्थाओं ने शानदार कार्य किया है। कमिश्नर तथा कलेक्टर
स्थिति पर लगातार निगरानी रखें। कोविड-19 के नियंत्रण के
लिए शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरश: पालन
सुनिश्चित करें। कोरोना के विरूद्ध चल रहे संघर्ष में सबके
सहयोग और परिश्रम से ही सफलता मिलेगी।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में अधिकारियों को निर्देश देते हुए
प्रभारी मंत्री ने कहा कि हितग्राहियों को दो माह की पेंशन की
राशि जारी कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखते हुए
इसका वितरण करायें। संबल योजना के पात्र हितग्राहियों को
तत्काल राशि जारी करें। कर्मकार मण्डल में पंजीकृत मजदूरों को
भी राशि जारी करें। जो मजदूर अन्य स्थानों में फंसे हुए हैं उन्हें
शासन की मंशा के अनुसार एक-एक हजार रूपये की राशि
तत्काल जारी करायें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कई
जिलों में बाहर से बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं। मजदूरों तथा
अन्य आने वाले व्यक्तियों की स्वास्थ्य जांच कराकर उन्हें होम
क्वारेंटाइन करायें। जिले में यदि अन्य जिलों या प्रदेशों के
मजदूर फंसे हुए हैं तो उनके भोजन तथा ठहरने की उचित
व्यवस्था करायें।
मंत्री सुश्री सिंह ने कहा कि उज्ज्वला योजना से लाभांवित
महिला हितग्राहियों के खाते में राशि जारी की गई है। जारी राशि
का 30 अप्रैल तक आहरण कराकर इसे गैस एजेंसी में जमा


कराने की व्यवस्था करायें जिससे हितग्राही को गैस कनेक्शन
प्राप्त हो सके। सभी कलेक्टर इस पर विशेष ध्यान दें। सभी
जिलों में हो रहे गेंहू के उपार्जन में भी सोशल डिस्टेंसिंग एवं
कोरोना से बचाव के उपाय सभी उपार्जन केन्द्रों में करें। तेंदू पत्ता
संग्रहण के लिए भी लॉकडाउन के निर्देशों के अनुरूप व्यवस्थायें
करायें। महुआ तथा अन्य वनोपज के संग्रहण की भी अच्छी
व्यवस्था करें। सरकार ने महुआ के लिए 35 रूपये प्रति किलो
समर्थन मूल्य घोषित किया है। इसका लाभ हर महुआ संग्राहक
को अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए। मंत्री सुश्री सिंह ने
लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने, वाहनों की जांच तथा उपचार
व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में रीवा तथा शहडोल संभाग के
कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कहा कि दोनों संभागों के
सभी जिलों में पूरी मुस्तैदी से कोरोना से बचाव तथा लॉकडाउन
को लागू करने का प्रयास किया गया है। दोनों संभागों में अब तक
कोरोना संक्रमण का एक भी प्रकरण नहीं आया है। सभी
अधिकारी टीम भावना के साथ पूरे समन्वय से कार्य कर रहे हैं।
कोरोना के विरूद्ध जारी जंग में हम सब जरूर कामयाब होंगे।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में आईजी चंचल शेखर ने कहा कि संभाग में
कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है। लॉकडाउन का
उल्लंघन करने वाले 279 व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई है।


दवा, राशन दुकानों तथा सब्जी दुकानों में भी कड़ाई के साथ
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। वीडियो
कान्फ्रेंसिंग में मुख्य वन संरक्षक अतुल खेड़ा, कलेक्टर बसंत
कुर्रे, डीएफओ चन्द्रशेखर सिंह, पुलिस अधीक्षक आबिद खान,
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्पित वर्मा, अन्य
संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। संभाग के सभी जिलों के
कलेक्टर तथा अन्य संबंधित अधिकारी भी अपने-अपने जिलों के
एनआईसी कक्ष से वीडियो कान्फ्रेंसिंग में शामिल रहे।
क्रमांक-156-1213-तिवारी-फोटो क्रमांक 01, 02 संलग्न हैं।
कमिश्नर ने संभागीय समिति की बैठक में कोरोना से बचाव के
दिये निर्देश
कोरोना वायरस से जंग अभी बाकी है – कमिश्नर डॉ. भार्गव
रीवा 24 अप्रैल 2020. कमिश्नर कार्यालय में आयोजित
संभागीय समिति की बैठक में रीवा तथा शहडोल संभाग के
कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने कोरोना से बचाव की
समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोरोना से जंग अभी बाकी है। रीवा
तथा शहडोल संभाग में कोरोना से बचाव तथा उपचार के लिए
पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। सभी स्तर पर इसके लिए उचित
प्रबंध किये गये हैं। रीवा मेडिकल कालेज में मेडिकल काउंसिल
के मापदण्डों के अनुसार कोरोना की जांच शुरू हो गई है।


प्रतिदिन अधिकतम 30 नमूनों की जांच की जा रही है। कोरोना
से संघर्ष में दोनों संभागों में संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी।
सभी जिलों में सेनेटाइजर, पीपीई किट, मास्क तथा उपचार की
दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि रीवा में कोरोना का टेस्ट
शुरू हो गया है। शीघ्र ही शहडोल मेडिकल कालेज में भी इसकी
सुविधा हो जायेगी। कोरोना टेस्ट के लिए निर्धारित प्रक्रिया के
अनुसार सभी संदिग्ध प्रकरणों की श्रेणी ए, श्रेणी बी तथा श्रेणी
सी बनाकर जांच की जा रही है। श्रेणी ए में सामान्य सर्दी, खांसी
के रोगी हैं जिन्हें इनके उपचार की दवा दी जा रही है। श्रेणी बी में
सर्दी, खांसी तथा तेज बुखार से पीड़ित रोगी शामिल होते हैं। इन्हें
अस्पताल में भर्ती करके कोरोना संक्रमण तथा अन्य जांच की
जाती है। जांच के अनुसार उन्हें आवश्यक दवाएं दी जाती हैं।
इनके उपचार में संक्रमण से बचाव के सभी सुरक्षात्मक उपाय
किये जाते हैं। सबसे गंभीर श्रेणी सी के रोगी होते हैं जिनमें सर्दी,
खांसी के साथ-साथ सीने में दर्द, तेज बुखार, उच्च अथवा निम्न
रक्तचाप तथा अन्य गंभीर बीमारी के लक्षण होते हैं। इन्हें
मेडिकल कालेज के विशेष वार्ड में भर्ती कराकर उपचार सुविधा
दी जाती है।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बैठक में कहा कि अभी तक रीवा
तथा शहडोल संभाग कोरोना संक्रमण से मुक्त हैं। आम जनता


के सहयोग तथा राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम एवं
अन्य विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के परिश्रम के कारण
कोरोना से लड़ी जा रही जंग में हमें लगातार कामयाबी मिल रही
है। लेकिन लॉकडाउन तीन मई तक है। अभी कोरोना का संकट
पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। यदि हम सामाजिक दूरी बनाये रखें
तथा लॉकडाउन के नियमों की लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगे तो
कोराना से जंग में कामयाब होंगे। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने
आमजनता से बुजुर्गों तथा गंभीर रोगों से पीड़ितों की विशेष
देखभाल रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों के मन से
भी कोरोना के भय को मिटाने का प्रयास करें। हर व्यक्ति
अधिकतर समय घर में रहने का प्रयास करे। बच्चों, बुजुर्गों तथा
परिवार के अन्य सदस्यों को रचनात्मक कार्यों से जोड़ें।
कहानियां तथा प्रेरक प्रसंग सुनाकर उनका मनोबल बनाये रखें।
कोरोना से बचाव के लिए आरोग्य सेतु एप का अनिवार्य रूप से
उपयोग करें।
बैठक में कमिश्नर डॉ. भार्गव ने संभाग के सभी जिलों में
कोरोना से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की
उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि धैर्य, साहस
और अनुशासन के साथ शासन के निर्देशों का पालन करके ही
कोरोना से जंग में जीत मिलेगी। बैठक में मेडिकल कालेज के
डीन डॉ. एपीएस गहरवार ने कोरोना से बचाव, उपचार एवं जांच


के संबंध में जानकारी दी। बैठक में संयुक्त आयुक्त पीसी शर्मा,
प्रभारी क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य डॉ. संजीव शुक्ला, डॉ. मनोज
इंदुलकर, डॉ. आशुतोष असाटी, डॉ. सुधाकर द्विवेदी, उप
संचालक सतीश निगम तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित
रहे।
क्रमांक-157-1214-तिवारी-फोटो क्रमांक 03, 04 संलग्न हैं।
लॉकडाउन का संशोधित आदेश जारी
लॉकडाउन अवधि में अब दोपहर 12 बजे तक खुलेगी आवश्यक
वस्तुओं की दुकानें
रीवा 24 अप्रैल 2020. कोविड-19 के कारण पूरे रीवा जिले
में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बसंत कुर्रे द्वारा 15 अप्रैल
तथा 20 अप्रैल 2020 को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा
144 (एक) के तहत प्रतिबंधों के आदेश दिये थे। यह आदेश 3
मई 2020 तक लागू रहेंगे। आमजनता के हितों को ध्यान में
रखते हुए कलेक्टर ने लॉकडाउन के आदेश में संशोधन करते हुए
नया आदेश जारी किया है। यह आदेश 23 अप्रैल से 3 मई तक
लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध धारा
188 के तहत प्रकरण दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
जारी संशोधित लॉकडाउन आदेश के अनुसार अति
आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य, किराना, स्वच्छता की सामग्री,
फल, सब्जी, डेयरी, दूध, मुर्गी, मांस, मछली, पशु चारा आदि की


दुकानें प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। सभी
सब्जी तथा फल की मण्डियां लॉकडाउन अवधि में स्थानांतरित
स्थलों पर प्रात: 5 बजे से प्रात: 9 बजे तक संचालित रहेंगी।
निर्माण सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स की तथा अन्य
दुकानें नहीं खुलेंगी। किन्तु यदि कोई व्यक्ति इन वस्तुओं की
मांग करता है तो दुकानदार प्रात: 9 बजे से 12 बजे के बीच उसे
सामग्री प्रदान कर सकता है।
जारी आदेश के अनुसार मण्डी व्यापारी सौदा पत्रक के
अनुसार संबंधित व्यक्ति को प्रात: 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक
भुगतान कर सकेंगे। सर्विस सेंटर की दुकानें तथा मुर्गी, मांस
और मछली की दुकानें प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली
रहेंगी। जारी आदेश के अनुसार अन्य सभी प्रतिबंध पूर्ववत लागू
रहेंगे। प्रत्येक स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखना, मास्क
लगाना, हाथों की नियमित सफाई अनिवार्य होगा। इसका पालन
न करने पर विक्रेता पर एक हजार से पांच हजार रूपये तथा क्रेता
पर दो सौ से पांच सौ रूपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
आमजन की सुरक्षा तथा लोक शांति बनाये रखने के लिए यह
आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (दो) के तहत एक
पक्षीय रूप से लागू किया गया है।
क्रमांक-158-1215-तिवारी


जेल में मुलाकातियों को दी जा रही है कोरोना से बचाव की
जानकारी
रीवा 24 अप्रैल 2020. केन्द्रीय जेल रीवा में बंदियों से
मिलने आने वाले मुलाकातियों को कोरोना वायरस से बचाव की
जानकारी दी जा रही है। इस संबंध में जेल अधीक्षक अनिल सिंह
परिहार ने बताया कि बंदियों के परिजनों को खांसते तथा छींकते
समय मुंह ढककर रखने, नियमित रूप से साबुन एवं पानी से
हाथ धोने तथा सेनेटाइजर के उपयोग की सलाह दी जाती है।
जेल से बाहर से आने वाले व्यक्तियों से हाथ न मिलाने, गले न
लगने तथा हाथ जोड़कर दूर से अभिवादन करने की सलाह दी
जाती है। सभी मुलाकातियों को घर से बाहर निकलने पर मास्क
के उपयोग तथा स्वयं के नाक-कान एवं मुंह को बार-बार न छूने
की सलाह दी जाती है। जेल के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को
भी कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया है।
क्रमांक-159-1216-तिवारी
लॉकडाउन की अवधि में पुस्तकों तथा विद्युत पंखों को बिक्री की
मिली अनुमति
पुस्तकों तथा विद्युत पंखों को लॉकडाउन प्रतिबंधों से मिली छूट
रीवा 24 अप्रैल 2020. कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
बसंत कुर्रे द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए पूरे जिले में


20 अप्रैल को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत
सम्पूर्ण लॉकडाउन के आदेश जारी किये हैं। भारत सरकार के गृह
मंत्रालय द्वारा 21 अप्रैल को लॉकडाउन के संबंध में दिये गये
निर्देशों के परिपालन में लॉकडाउन की अवधि में पाठ्य पुस्तकों
की बिक्री एवं विद्युत पंखों की बिक्री की अनुमति दी गई है। इन्हें
प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया है। संशोधित आदेश 24 अप्रैल
को जारी किया गया है। यह आदेश 3 मई 2020 तक लागू रहेगा।
इस संबंध में जारी संशोधित आदेश के अनुसार स्कूलों में
अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पाठ्यपुस्तकों की बिक्री के लिए
पुस्तक विक्रेता प्रात: 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपनी दुकानें
खुली रख सकते हैं। विद्युत पंखों की बिक्री करने वाले प्रतिष्ठान
तथा दुकानें प्रात: 9 बजे से 12 बजे तक इनकी बिक्री कर सकेंगे।
किन्तु विद्युत पंखों की दुकान यदि इलेक्ट्रॉनिक अथवा
इलेक्ट्रिकल के साथ है तो उसे खुलने की अनुमति नहीं होगी।
किसी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर विक्रेता प्रात: 9 बजे से
दोपहर 12 बजे तक उसे सामग्री प्रदान कर सकता है। इन दुकानों
में सामग्री की बिक्री के समय सामाजिक दूरी बनाये रखने,
सेनेटाइजर के उपयोग तथा कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय
करना अनिवार्य होगा। जनहित को ध्यान में रखते हुए यह
आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (दो) के तहत
एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता हैं।


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