लॉक डाउन के दौरान क्या खुलेगा और क्या होगा बंद

बड़ी खबर


अशोक मिश्रा की कलम से


रीवा वासियों को लॉकडाउन के बीच आज से राहत,देखिए क्या खुला रहेगा और क्या बंद


 


कोरोना वायरस के कारण दुनिया की सबसे बड़ी जंग भारत में लड़ी जा रही है। 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल वह तारीख है जब कुछ राहत दी गई है। यह राहत स्पष्टरूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहां कोरोना संक्रमण का प्रकोप कम है। 20 अप्रैल से लागू हुई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा स्थानीय मजदूरों को मिलेगा। कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से छूट दे दी गई है। वहीं सरकार ने कुछ शर्तों के साथ उद्योगों को शुरू करने की अनुमति दी है। अकेले मध्यप्रदेश में इंदौर, भोपाल और उज्जैन को छोड़कर बाकी स्थानों पर उद्योग चालू कर दिए गए हैं, जहां 1 लाख मजदूर-कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। ई-कॉमर्स कंपनियां भी जरूरी सामान की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर रही हैं। 


ग्रीन जोन में छूट, लेकिन रहेंगे ये पाबंदियां


ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में कृषि संबंधी गतिविधियों को पूरी छूट


इन क्षेत्रों में कुछ उद्योग भी सशर्त शुरू कर सकेंगे परिचालन
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जरूरी वस्तुओं की बिक्री होती रहेगी
एक से दूसरे राज्य या जिले में आवागमन की अनुमति नहीं
सिनेमा हॉल, मॉल, बार और शैक्षिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे
धार्मिक एवं राजनीतिक गतिविधियों के लिए भीड़ जुटाने पर रोक
पान-बीड़ी, सिगरेट, गुटखा और शराब की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी
सार्वजनिक स्थानों पर थूकते पाए जाने पर लगेगा जुर्माना
बाहर निकलने पर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य होगा
अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोगों को ही एक साथ आने की अनुमति दी जाएगी
देश में रेलवे, सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा, बस और मेट्रो पूरी बंद रहेंगे
जहां दफ्तर खुल रहे हैं, वहां लॉकडाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य
कंपनियों को सेनिटाइजर और साफ-सफाई के दूसरे  साधनों की पूरी व्यवस्था करना होगी
खेती और सीमित आर्थिक गतिविधियों के संचालन में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन
यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुए पाया गया तो उस पर जुर्माना लगेगा
यदि इलाके में नया केस आ गया तो उस इलाके को रेड जोन घोषित कर कंटेनमेंट प्लान लागू कर दिया जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नाके भी शुरू हो गए हैं। यानी आज से यहां कलेक्शन हो रहा है।


 


 



जानिए क्या है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन


रेड जोन:  वे इलाके रेड जोन में शामिल होंगे, जहां मरीजों की संख्या दोगुनी होने में 4 दिन से कम समय लग रहा है। देश में ऐसे रेड जोन वाले जिलों की संख्या 170 है। रेड जोन के इलाके में किसी तरह कोई छूट नहीं होगी। वहां जरूरी सेवाओं के अलावा सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। इन इलाकों में घर-घर सर्वे कर सर्दी, खांसी, जुकाम वाले सभी मरीजों का टेस्ट किया जाएगा।


ऑरेंज जोन:  207 जिले ऑरेंज जोन वाले हैं, जहां कोरोना के मामले सीमित हैं। ऑरेंज जोन में भी यह छूट लागू नहीं होगी, लेकिन वहां स्थानीय प्रशासन को कुछ अतिरिक्त राहत देने का अधिकार मिला है।


ग्रीन जोन:  359 ऐसे जिले हैं, जो ग्रीन जोन में है और लॉकडाउन के दौरान असली राहत यहां के लोगों को ही मिलेगी। देश में कई जिले कोरोना के कहर से बाहर भी आ रहे हैं। रविवार को ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 54 हो गई है, जहां पिछले 14 दिन से कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला है। 28 दिन पूरा करने के बाद ऐसे जिले ग्रीन जोन में आ जाएंगे और उन्हें भी राहत मिलने लगेगी। पुडुचेरी और कर्नाटक के दो जिले पहले ही ग्रीन जोन में आ चुके हैं।



सीएम शिवराज ने प्रदेश को संबोधित करते हुए कहा



1 मेडिकल से संबंधित सभी सुविधाएं पहले जैसी रहेंगी
2 कृषि उपकरण और उनके सुधार की दुकान 7 से 12 बजे सुबह तक चालू रहेंगी
3 मछली पालन और दुग्ध सुविधा और बैंक नियत समय तक
4 आंगनवाड़ी चालू रहेंगी
5 मनरेगा मजदूर काम करेंगे पर लोकल मजदूर होंगे
6 पेट्रोल पंप, विद्युत विभाग पोस्ट आफिस चालू रहेंगे
7 सीमेंट, बालू, सरिया की दुकान 7 से 12 बजे तक
8 दूरसंचार विभाग चालू रहेगा
9 हाईवे पर चिन्हित किये ढाबे चालू होंगे प्रत्येक 2 km में 1 ढाबा चलेगा
10 पेपर हॉकर 7 से 10 
11  फल सब्जी आटाचक्की मीट अंडा चिकन की दुकान 7 से 12 बजे तक
12  दूध डेरी और घर पर दूध देने वाले  सुबह 7 से 12 और शाम 5 से 8 बजे तक
13  मीडिया , DTH और केबल चालू
14  इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर सुधारने वाले 8 से 1 बजे तक
15  मोटरसाइकिल पर 1 व्यक्ति और 4 व्हील गाड़ी में 2 व्यक्ति की अनुमति है
16 पान गुटखा तम्बाखू पूर्ण रूप से बन्द कोई बिक्री नही
17  सारे धार्मिक आयोजन, शादी, राजनीतिक आयोजन बन्द
18 सार्वजनिक स्थान पर 5 से ज्यादा लोग नही रहे और थूकना प्रतिबंधित
19 सभी  को मास्क लगाना अनिवार्य है, sanitizer उपयोग करे और सोशल डिस्टेंस का पालन करें


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