किसानों के लिए बड़ी राहत कटाई गहाई मसीन प्रतिबन्ध से मुक्त

संभागीय जनसंपर्क कार्यालय रीवा 
मध्यप्रदेश शासन
समाचार
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फसल कटाई में उपयोग आने वाली मशीनों का परिवहन व संचालन प्रतिबंध से मुक्त रहेगा 
 
रीवा 09 अप्रैल 2020. कोरोना वायरस के कारण जिले में लॉकडाउन की घोषणा की गयी है। वर्तमान समय में फसलों की कटाई व उससे संबंधित कार्य व्यापक रूप से किया जा रहा है। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने इन कार्यों हेतु हार्वेस्टर, स्ट्रारीपर, थ्रेसर आदि कटाई में काम आने वाले मशीनों को प्रतिबंध से मुक्त रखा है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि जिले में उपलब्ध मशीनों के साथ-साथ अन्य प्रदेशों व जिलों से भी कटाई से संबंधित मशीने कार्य कर रही हैं। जिनका परिवहन व संचालन वैधता के साथ प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। प्रत्येक मशीन के साथ संचालन हेतु दो से तीन व्यक्ति होते हैं उन्हें भी वैध पहचान पत्र एवं ड्रायविंग लायसेंस के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेडिकल चेकअप करने के उपरांत अनुमति प्रदान की गयी है। किसान एवं कृषि कार्य में लगे श्रमिकों को दो मीटर की दूरी रखते हुए मास्क पहन कर कटाई कार्य संपन्न किया जाय तथा कटाई के समय कम से कम तीन बार हाथ धोना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा है कि किसान या कृषि श्रमिक कटाई कार्य के समय यह सुनिश्चित करें उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार न हो। गांव के बाहर से आये श्रमिकों जिन्हें होम आईसोलेशन पर रखा गया है उनसे 14 दिन तक कोई कार्य न कराया जाय। फार्म मशीनरी से संबद्ध कस्टम हायरिंग सेंटर्स को भी चिकित्सा विभाग द्वारा जारी एडवाईजारी का पालन करने पर ही प्रतिबंध से मुक्त रखा जायेगा। 
क्रमांक-63-1120-तिवारी


कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रीवा एवं
शहडोल संभाग में मेडिकल सुविधाएं तैयार – कमिश्नर


 रीवा 09 अप्रैल 2020. रीवा एवं शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं प्रभावित मरीजों की चिकित्सा एवं उन्हें आईसोलेट तथा क्वारेंटाइन करने की तैयारियां मेडिकल विभाग द्वारा तत्परता पूर्वक पूर्ण कर ली गई हैं। रीवा एवं शहडोल संभाग में मेडिकल कालेजों एवं जिला अस्पतालों में 352 आईसोलशन वार्ड में बेड की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी प्रकार यहां 31 वेंटीलेटर तैयार किये गये हैं। आईसीयू में 92 बेड आरक्षित किये गये हैं। 217 ट्राइवेट सूट आरक्षित किये गये हैं। संभाग के जिलों में 61 नॉन कान्टेक्ट थर्मामीटर, 2187 पीपीई किट, 9484 मास्क एन-95 तथा 187600 मेडिकल मास्क, 1797 व्हीटीएम किट उपलब्ध है। मरीजों को क्वारेंटाइन करने के लिए 1012 बेड आरक्षित किये गये हैं। 
 कमिश्नर डॉ. भार्गव ने बताया कि रीवा जिले में क्वारेंटाइन करने के लिए पीटीएस में 400 बेड तथा डिहिया अस्पताल में 12 बेड, सतना जिले में जीएनएम नर्सिग ट्रेनिंग सेंटर में 100 बेड, सीधी जिले में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में 125 बेड तथा सिंगरौली जिले में गल्र्स हास्टल में 100 बेड आरक्षित किये गये हैं। इसी प्रकार शहडोल संभाग के शहडोल जिले में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में 100 बेड, अनूपपुर में एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में 110 बेड तथा सकरा पीएचसी में 5 बेड आरक्षित किये गये हैं। उमरिया जिले में गल्र्स हास्टल में 50 बेड तथा पीएचसी पाली में 10 बेड आरक्षित हैं। 
क्रमांक-64-1121-तिवारी 


 



वर्ड फ्लू के नियंत्रण हेतु जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम गठित


 रीवा 09 अप्रैल 2020. कलेक्टर बसंत कुर्रे द्वारा वर्ड फ्लू रोग के बचाव व नियंत्रण के उद्देश्य से जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के भिण्ड व कटनी जिले में काऔं की मृत्यु होने पर जांच में वर्ड फ्लू रोग की पुष्टि हुई थी। इस रोग के संक्रमित होने से मुर्गियों की बड़ी संख्या में मृत्यु हो जाती है साथ ही यह रोग मनुष्यों में भी फैल सकता है। रोग के बचाव व नियंत्रण के उद्देश्य से कलेक्टर ने रैपिड रिस्पांस टीमों का गठन कर भारत सरकार के वर्ड फ्लू नियंत्रण एक्शन प्लान में दिये गये दिशा निर्देशानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश दिये हैं। जिला स्तरीय रैपिड रिस्पांस टीम का नोडल अधिकारी उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें डॉ. बीबीएस चौहान को बनाया गया है। जबकि विकासखण्ड स्तर में रीवा के लिए डॉ. वाईपी सिंह, रायपुर कर्चुलियान के लिए डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह, सिरमौर के लिए डॉ. जेपी त्रिपाठी, जवा के लिए डॉ. आरपी गौतम, गंगेव के लिए डॉ. एसके पाण्डेय, नईगढ़ी व हनुमना के लिए डॉ. केके गुप्ता, मऊगंज के लिए डॉ. जेएल साकेत तथा त्योंथर के लिए डॉ. पीके मिश्रा को नोडल अधिकारी बनाते हुए उनके सहयोग के लिए पशुपालन विभाग के चिकित्सकों व अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। 
क्रमांक-65-1122-तिवारी


पीपीई किट्स एवं एन-95 मास्क का तर्क संगत उपयोग किया जाय


 रीवा 09 अप्रैल 2020. कोविड-19 अभियान में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों को पीपीई किट्स एवं एन-95 मास्क का उपयोग तर्क संगत ढंग और न्यायोचित रूप से किया जाय। सभी क्षेत्रीय संचालक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन और शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाताओं से कहा गया है कि पीपीई किट्स और एन-95 मास्क की सीमित उपलब्धता और आपूर्ति के चलते इसका न्यायोचित और तर्क संगत ढंग से उपयोग सुनिश्चित करें। 
 स्वास्थ्य अमले को पीपीई किट्स के उपयोग के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश दिये गये हैं। किट्स का उपयोग करने के बाद भी हाथ धोना, खांसते-छीकते समय मुह ढक कर रखने जैसी सावधानी बरतने के निर्देश दिये गये हैं। जहां तक संभव हो कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति और संभावित संक्रमित व्यक्ति से एक मीटर की दूरी बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं। किट के निष्पादन के लिए इनफेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल गाइड लाइन का पालन करने के लिए कहा गया है। 
क्रमांक-66-1123-तिवारी 
समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद 15 अप्रैल से 


 रीवा 09 अप्रैल 2020. किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य देने के लिए शासन द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद 15 अप्रैल से की जायेगी। पंजीकृत किसानों से निर्धारित खरीदी केन्द्रों में कोरोना से बचाव के सुरक्षात्मक उपायों के साथ खरीदी की जायेगी। कलेक्टर बसंत कुर्रे ने संबंधित अधिकारियों को समर्थन मूल्य में गेंहू की खरीद के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि लॉकडाउन की अवधि में गेंहू की खरीद चुनौती पूर्ण कार्य होगा। केन्द्रों में सामाजिक दूरी बनाये रखते हुए गेंहू की खरीद करायें। पहले छोटे किसानों से गेंहू की खरीद करें। गेंहू खरीदी में समितियों के माध्यम से स्थानीय मजदूरों का उपयोग करें। उपार्जित गेंहू के तत्काल परिवहन तथा सुरक्षित भण्डारण की व्यवस्था करें। 
 कलेक्टर ने कहा कि सभी खरीदी केन्द्रों में अनुमानित खरीदी मात्रा के अनुसार पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध करायें। खरीदी केन्द्रों में तौल कांटे, सिलाई मशीन, धागा तथा किसानों के लिए छाया एवं पेयजल की भी व्यवस्था करायें। सभी खरीदी केन्द्रों में कोरोना से बचाव के संबंध में जानकारी प्रदर्शित करायें। किसी भी स्थिति में खरीदी केन्द्र में भीड़ नहीं होनी चाहिए। जिले में धारा-144 (1) के तहत लागू प्रतिबंधों का पालन करते हुए समर्थन मूल्य पर गेंहू का उपार्जन करायें। यदि कोई खरीदी केन्द्र शहर के अंदर स्थित है तो उसे तत्काल आसपास के सुविधाजनक ग्रामीण क्षेत्र में स्थानांतरित करें। सभी खरीदी केन्द्रों में कोरोना से बचाव के लिए उचित प्रबंध करें। समर्थन मूल्य पर गेंहू की खरीद 30 मई तक की जायेगी। 
क्रमांक-67-1124-तिवारी


हर व्यक्ति घर से बाहर निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से पहने – कमिश्नर
सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क अथवा फेसकव्हर लगाये जाने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही


 रीवा 09 अप्रैल 2020. शासन द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को मास्क तथा फेसकव्हर आवश्यक रूप से पहने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस संबंध में रीवा तथा शहडोल संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश जारी किये हैं । उन्होंने कहा है कि शासन के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें। हर व्यक्ति के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क अथवा फेसकव्हर का उपयोग करना अनिवार्य किया गया है। इसका कठोरता से पालन सुनिश्चित करायें। इसका उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध महामारी अधिनियम 1897, मध्यप्रदेश महामारी रोग कोविड-19 नियम तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ अधिनियम 1949 की धाराओं के तहत वैधानिक कार्यवाही करें। 
 कमिश्नर डॉ. भार्गव ने कहा कि कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए दोनों संभागों के सभी जिलों में टोटल लॉकडाउन लागू किया गया है। इस अवधि में अति आवश्यक कार्य होने पर ही कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकले घर बाहर निकलते समय हर व्यक्ति मास्क अथवा फेसकव्हर अनिवार्य रूप से लगाये। उन्होंने आमजनता से अपील करते हुए कहा है कि आमजनता की सुरक्षा के लिए यह आदेश लागू किया गया है। इसका हर व्यक्ति पालन सुनिश्चित करें। सभी व्यक्ति बाजार में मिलने वाले तीन लेयर के मास्क अथवा घर में बनाये गये तीन लेयर के फेसकव्हर का उपयोग कर सकते हैं। घर में बनाये गये मास्क को साबुन से धोकर तथा प्रेस करके पुन: उपयोग में लगाया जा सकता है। मास्क उपलब्ध न होने पर सूती, गमछे, रूमाल, दुपट्टे आदि का उपयोग भी फेसकव्हर के रूप में किया जा सकता है। एक बार उपयोग करने के बाद इन्हें साबुन से अच्छी तरह से धोएं। बिना मास्क अथवा फेसकव्हर लगाकर घर से बाहर जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही जायेगी। जनहित में लागू किये गये प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करें। 
क्रमांक-68-1125-तिवारी-फोटो क्रमांक 01 संलग्न है।
व्यवस्था बनाये रखने के लिए 12 पेट्रोल पंप को चालू रखने के आदेश


 रीवा 09 अप्रैल 2020. कलेक्टर बसंत कुर्रे ने कोरोना वायरस से बचाव, लॉकडाउन का पालन कराने स्वास्थ्य तथा साफ-सफाई व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक वाहनों के उपयोग के लिए 12 पेट्रोल पंपों को चालू रखने के आदेश दिये हैं। जारी आदेश के अनुसार रघु अमृत पेट्रोल पंप डभौरा, उदय किसान सेवा केन्द्र लौर, श्याम बिहारी किसान सेवा केन्द्र चाकघाट, भैयालाल फिलिंग स्टेशन जवा, शारदा माता पेट्रोल पंप परासी गढ़, न्यू रीवा सर्विस स्टेशन नया बस स्टैण्ड रीवा, पाण्डेय फिलिंग स्टेशन सेमरिया तथा श्री राम फिलिंग स्टेशन मनगवां को केवल पुलिस विभाग रीवा तथा सभी शासकीय वाहनों को पेट्रोल तथा डीजल देने के लिए अधिकृत किया गया है। इनके द्वारा अन्य किसी वाहन को पेट्रोल डीजल नहीं दिया जायेगा। 
 जारी आदेश के अनुसार सतनाम फिलिंग स्टेशन, बाणसागर रीवा को सभी शासकीय वाहनों तथा एसडीएम एवं तहसीलदार हुजूर के वाहनों को ईधन देने के लिए अधिकृत किया गया। दुर्गा फिलिंग स्टेशन नईगढ़ी को केवल शासकीय वाहनों के लिए ईधन देने की अनुमति दी गयी है। जरहा फिल्म स्टेशन मनगवां तथा सिंह फिलिंग स्टेशन लालगांव को सभी वाहनों को डीजल एवं पेट्रोल की विक्री की अनुमति दी गयी है। 
क्रमांक-69-1126-तिवारी 
सरकार द्वारा कई सेवाओं में अत्यावश्यक सेवा संधारण एक्ट लागू किया गया


 रीवा 09 अप्रैल 2020. सरकार द्वारा लोकहित को ध्यान में रखकर सभी शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य तथा चिकित्सकीय संस्थानों में अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की धारा-4 के तहत प्रतिबंध लागू किये गये हैं। इसके तहत अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंनकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन सेवाओं में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स तथा स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में कार्य कर रहे स्वच्छता कार्यकर्ता तथा एम्बुलेंस सेवाएं शामिल हैं। इनके साथ-साथ मेडिकल उपकरणों की विक्री संधारण एवं परिवहन, दवाओं की विक्री, परिवहन एवं निर्माण, पानी एवं बिजली की आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, खाद्य एवं पेयजल प्रबंधन तथा बायोमेडिकल बेस्ट प्रबंधन को भी अति आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है। 
क्रमांक-70-1127-तिवारी 



कोरोना से बचाव के लिए मॉकड्रिल आज - मॉकड्रिल का प्रशिक्षण संपन्न


 रीवा 09 अप्रैल 2020. कोरोना से बचाव के लिए नगर निगम रीवा के वार्ड क्रमांक-13 में मॉकड्रिल 10 अप्रैल को आयोजित की जा रही है। इसका प्रशिक्षण होटल समदड़िया में आयोजित किया गया। कोरोना से बचाव के लिए नगर निगम के प्रशासक तथा कमिश्नर रीवा संभाग डॉ. अशोक कुमार भार्गव एवं नगर निगम के प्रभारी कमिश्नर अर्पित वर्मा के निर्देशों के अनुसार 10 अप्रैल को कोरोना से बचाव की मॉकड्रिल की जायेगी। इससे जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों को नोडल अधिकारी कोरोना डॉ. अक्षय श्रीवास्तव ने प्रशिक्षण दिया। 
 प्रशिक्षण में बताया गया कि मॉकड्रिल के लिए चार-चार व्यक्तियों के 10 टीमें बनायी गयी हैं। इन्हें अलग-अलग वार्डों में तैनात कर वार्ड में रहने वाले हर घर के हर सदस्य की जानकारी ली जायेगी। जानकारी संकलित करते तथा कोरोना के संभावित रोगी की पहचान करते समय सुरक्षा ध्यान रखना आवश्यक है। जिससे किसी तरह का संक्रमण न फैले कोरोना पीड़ित अथवा संदिग्ध पीड़ित से निकलने वाले बायोमेडिकल बेस्ट जैसे मास्क, दस्ताने, पीपीई आदि का निपटान सीपीडब्ल्यूटीएफ के माध्यम से कराना है। मॉकड्रिल की समस्त कार्यवाहियों की बिन्दुवार जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण में नगर निगम के उपायुक्त एस.के. पाण्डेय, कार्यपालन यंत्री एस.के. चतुर्वेदी, राजेश सिंह, सहायक आयुक्त निधि राजपूत तथा नगर निगम, महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी शामिल रहे। 
क्रमांक-71-1128-तिवारी-फोटो क्रमांक 02, 03, संलग्न हैं।


नगर निगम द्वारा सफाई अभियान जारी 


 रीवा 09 अप्रैल 2020. कोरोना वायरस से बचाव के लिए नगर निगम रीवा में प्रभारी कमिश्नर अर्पित वर्मा के निर्देशों के अनुसार विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम के सफाई दल ने 9 अप्रैल को नेहरू नगर के नाली-नाले की सफाई करायी। नगर निगम के दल द्वारा पुलिस कन्ट्रोल रूम, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर बंगला तथा पंजाब नेशनल बैंक में सेनेटाइजेशन किया गया। फागिंग मशीन द्वारा वार्ड क्रमांक-13 नेहरू नगर में जीवाणुनाशी दवा का छिड़काव कराया गया। नगर निगम द्वारा अस्पताल चौराहा, धोबिया टंकी, सिरमौर चौराहा, बस स्टैण्ड, चिरहुला मंदिर, सांई मंदिर, शिल्पी प्लाजा आदि सार्वजनिक स्थलों में साफ-सफाई करायी गयी। उपायुक्त एस.के. पाण्डेय, सहायक आयुक्त निधि राजपूत, स्वास्थ्य अधिकारी भागीरथी गौर तथा राघवेन्द्र सिंह द्वारा इस कार्य की निगरानी की गयी। 
क्रमांक-72-1129-तिवारी


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