लॉक डाउन पालन में जनता कर रही नियम का उलंघन

बड़ी खबर 


अशोक मिश्रा के कलम से


*प्रेस विज्ञप्ति* *दिनांक 21/04/2020*


*कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला सतना (मध्य प्रदेश)*


*दिनांक 20/4/2020 के बाद लॉक डाउन के पालन में उल्लंघन देखने में आ रहा है(क्या-क्या उल्लंघन देखने में आ रहे हैं)*


1)यह देखने में आ रहा है कि लोगों को जो आवश्यक सामग्री जैसे सब्जी किराना एवं मेडिकल अपने सबसे नजदीकी दुकानों से लेना चाहिए जबकि लोग कई किलोमीटर का सफर तय कर बड़े मार्केट जा रहे हैं जो गलत है अपने क्षेत्र की दुकानों को छोड़कर चार-पांच किलोमीटर दूर क्षेत्र में प्रवेश करना गलत है।


2)ऑटो रिक्शा,ई रिक्शा इन सभी वाहनों को लॉक डाउन से किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है,लेकिन यह सब माल का परिवहन,सवारी एवं हॉस्पिटल जाने के नाम पर चलाएं जा रहे हैं।(केवल माल परिवहन करने वाली गाड़ियों को माल परिवहन करने की अनुमति दी गई है।)


3)देखने में आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल समान,पंपिंग हार्डवेयर,ट्रैवल्स,मोबाइल की दुकाने,आइसक्रीम पार्लर व फुटपाथ की दुकानें खुल रही है,जबकि इन दुकानों को लॉक डाउन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है।(केवल इलेक्ट्रिशियन प्लंबर मोबाइल/टावर ऑपरेटर इन लोगों को घर-घर जाकर या मोबाइल टावर के पास जाकर कार्य करने की छूट दी गई है।


4)दुकानदारों को (सुबह 8से दोपहर 2 तक)एवं सरकारी कर्मचारी (सुबह 10से शाम 5 तक) को पासेस या खुद के आईडी कार्ड पर एक बार सुबह केवल दुकान या ऑफिस जाने के लिए और बंद होने पर एक ही बार के लिए वापस आने के लिए पास दिया गया है जबकि ये पास लेके दिनभर घूमते मिल जाते है।


5)भले पास या आईडी कार्ड हो फिर भी एक गाड़ी में एक व्यक्ति को छूट दी गई है,किन्तु देखने में आ रहा है कि दो या तीन व्यक्ति,बच्चो बुजुर्गो के साथ लोग घूम रहे है।


6) सार्वजनिक जगह पर सभी लोगो को मास्क पहनने का शासन का निर्देश है देखने में आ रहा है दुकानदार व आम जनता बिना मसक पहने घूम रहे है।


7) सब्जी और फलों का निश्चित मंडियों में बिक्री होगी लेकिन देखने में आ रहा है कि फल व सब्जी विक्रेता यात्रा के दौरान बिक्री करते चलते है। एवं फल व सब्जियों को ढकते नहीं है।


8) केवल खेती फसल कटाई से संबंधित ट्रैक्टर हार्वेस्टर की मरम्मत की दुकानों को छूट दी गई है,किन्तु दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों के वर्कशॉप भी खुलते हैं जिन्हें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। 


9) आवश्यक सामग्री की दुकानें जैसे किराना मेडिकल एवं सब्जी पर सोशल डिस्टेंसिंग पालन ना करते हुए दुकान के अंदर ही घर के सदस्य या 7-8 लोग बैठकर बिना मास्क के सामान बेचते हैं। यह सर्वथा गलत है छोटी दुकानों पर 2 से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत नहीं होती है,उल्लंघन पाए जाने पर दुकानों को सील किया जाएगा।


10) देखने में आ रहा है कि चार पहिया एवं दोपहिया वाहनों में आवश्यक सामग्री एवं मेडिकल संबंधित या हॉस्पिटल जाते समय लोग अपने घर के बच्चों और बुजुर्गों को भी साथ में ले जा रहे हैं।जबकि बच्चों एवं बुजुर्गों को कोरोना संक्रमण बीमारी लगने की संभावना ज्यादा होती है।


11) मंडी में,रेल यार्ड में काम करने वाले मजदूरों को ठेकेदार या मालिकों द्वारा मास्क नहीं वितरित किए जा रहे हैं एवं बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग के काम लिया जा रहा है ऐसे ठेकेदारों और मालिकों के खिलाफ भी कठोर कार्यवाही की जाएगी।


12) खाना या खाद्य सामग्री गरीब और आवश्यक लोगों को बांटने के नाम पर बहुत सारी संस्था उनसे जुड़े वाहनों में 1 से ज्यादा लोग भर भर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए शहर में घूम रहे हैं।इन पर भी कार्रवाई की जाएगी।


13)अपने घर पर आस पास के दुकान या अपने दफ्तर को छोड़कर दूसरे जगहों में घूमने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।


2) *वैश्विक महामारी करोना (कोविड-19) की रोकथाम के उद्येश्य से शासन द्वारा किये गये "लाकडाउन' एवं "सोशल डिस्टसिग" का नियमानुसार पालन सुनिश्चित कराने हेतु दिनांक 21.04.2020 को पुलिस कन्टोल रूम में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों की आयोजित बैठक ली गई जिसमें लाकडाउन एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी एवं पुलिस एवं प्रशासन द्वारा कल से ऐसी व्यवस्था की जाएगी*


1) देखने में आ रहा है कि लोग बहाना बनाते हुए शासन की दी गई आवश्यक व्यवस्थाओं एवं किसानों के लिए दी गई छूट का फायदा उठाते हुए,लोग सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं को देखते हुए,निम्नलिखित व्यवस्थाएं जिला पुलिस द्वारा कल से 3may तक की जाएंगी।शहर में 7 टीमें 200 पुलिस बल के साथ 6 डीएसपी व 10थाना प्रभारियों के साथ एक जेल वाहन,दो पहिया वाहन उठाने वाली क्रेन/ट्रक(जिसमें गाड़ी लोड की जाएगी)वीडियोग्राफर,फोटोग्राफर सहित सुबह 7 से 2 बजे तक फिक्स्ड पॉइंट्स के अलावा लगा दिए जाएंगे।


2) जिन सड़कों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है उसको पूर्णता जब तक की भीड़ समाप्त नहीं होती है को बंद कर दिया जाएगा,उनको डायवर्ट कर दिया जाएगा।


3) उल्लंघन करने वालों के ऊपर धारा 151 सीआरपीसी,188 आईपीसी,डीएम एक्ट एवं एपिडेमिक एक्ट के तहत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी।


4)जो दुकाने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवा पा रही हैं या ऐसी दुकानें जिन्हें खोलने की अनुमति नहीं है या ऐसी दुकानें जो खुद के स्टाफ 2 से ज्यादा की भीड़ लगाती हो या समय का ध्यान ना देती हो(सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक)ऐसी दुकानों को शासन द्वारा लॉक डाउन की अवधि तक सील कर दिया जाएगा।


5) जो बार बार कहने पर भी दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं, प्रशासन एवं पुलिस की बात नहीं मानते हैं उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा।


*20 अप्रैल 2020 तक सतना शहर वासियों ने जिला व पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशों को ठीक से पालन किया जिसके फलस्वरूप कोरोना की बीमारी नहीं फैली है।20 अप्रैल के बाद लोगों के उल्लंघन का जो रवैया है वह खतरे से खाली नहीं है।अतः सतना वासियों से अनुरोध है कि इस पर स्वयं नियंत्रण करें।प्रशासन को बेवकूफ ना बनाएं ऐसा करने पर आप स्वयं बेवकूफ बनते हैं।भीड़-भाड़ की जगहों पर ना जाएं,स्वयं को रोके। जहां पर भी खड़े हो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखते हुए दूसरे व्यक्ति से कम से कम 2 से 3 मीटर की दूरी पर खड़े हो,यह सुनिश्चित करे,मास्क का प्रयोग करे।लॉक डाउन तक बच्चों एवं बुजुर्गों को घर से बाहर ना निकलने दें,भीड़ में ना ले जाए।आने वाले कुछ दिनों लाक डाउन की अवधि तक पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें ताकि आप एवं आप का परिवार के साथ बाकी सब लोग भी सुरक्षित रहे।*


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