नाबालिग को डरा धमकाकर चार माह तक दुराचार करने वाले दो आरोपियों को मोरवा पुलिस ने किया गिरफ्तार
अवनीश तिवारी सिंगरौली विराट वसुंधरा ब्यूरो
सिंगरौली। नाबालिग को डरा धमकाकर चार माह तक यौन शोषण करने वाले दो आरोपियों को मोरवा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। मामला मोरवा थाना क्षेत्र के चकरिया ग्राम का है जहां 17 वर्षीय नाबालिका से पास के ही ग्राम के दो भाइयों द्वारा डरा धमकाकर लगातार दुराचार किया जाता रहा। दोनों भाइयों द्वारा उनके घर वालों को भी जान से मारने की धमकी दी गई जिसके बाद मामला थाने जा पहुंचा। मोरवा पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मामला दर्ज कर अपराधियों को धर दबोचा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम चकरिया निवासी मीनू कुमारी (परिवर्तित नाम) मोरवा में मजदूरी का कार्य करती थी की कार्य से लौटने के दौरान एक दिन अकेले पाकर करैला स्टेशन के पास ग्राम चुरकी निवासी सुभाष साकेत एवं उसके नाबालिग भाई ने नाबालिका से दुराचार किया, वहीं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना के बाद आए दिन दोनों भाइयों द्वारा नाबालिका से दुराचार किया जाने लगा। करीब चार माह बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर पीड़िता मजदूरी का कार्य छोड़ अपने रिश्तेदारों के यहां चली गई। जिसपर दोनों भाइयों द्वारा गरीब नाबालिका के पिता को डराया धमकाया जाने लगा।दबंग युवकों द्वारा लगातार मिल रही धमकी से परेशान होकर पीड़ित नाबालिका संग थाने पहुंचे पिता ने पुलिस को आपबीती बताई। जिसके बाद पुलिस अधीक्षक अजीत रंजन के निर्देशानुसार मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अपराध क्रमांक 429/19 के तहत मारपीट, धमकाने एवं बलात्कार आदि विभिन्न धाराओं के तहत पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। कई दिनों तक सुदूर इलाकों में आरोपियों की धर पकड़ के लिए खाक छानती रही पुलिस को अंतत: करीब 10 दिनों बाद सफलता मिली। सूचना मिलने पर पुलिस से बचने के लिए जंगलों में छुपते फिर रहे आरोपियों को पुलिस टीम ने सूचना के आधार पर बीती शाम शुक्ला मोड़ के पास से उस समय गिरफ्तार किया जब वह स्टेशन से ट्रेन पकड़ कर क्षेत्र छोड़ने की फिराक में थे। जानकारी अनुसार कल शाम करीब 5:00 बजे आरोपी सुभाष साकेत उम्र 24 वर्ष एवं 17 वर्षीय उसके भाई पिता बबूलाराम साकेत निवासी चुरकी को धारा 342, 366, 366 (्र), 376 (2) (आई), 376 (2) (एन), 376(डी) 506, 34 आईपीसी एवं 5/6 पोस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को आज पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।
इस कार्रवाई में प्रमुख रूप से मोरवा निरीक्षक नागेंद्र प्रताप सिंह के साथ उपनिरीक्षक एम डी आर्य, सहायक उपनिरीक्षक साहब लाल सिंह, के बी सिंह, प्रधान आरक्षक अमर सिंह, दिनेश कुमार, अजीत सिंह, आरक्षक विक्रम सिंह, सुनील मिश्रा, विजय बहादुर की अहम भूमिका रही।