एसडीएम का रीडर बर्खास्त तत्कालीन एसडीएम तहसीलदार को नोटिस।

 


खुमान कुशवाहा।
रीवा जिले के तहसील मनगवां के फोरलेन सड़क मार्ग में जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा सही न बनाए जाने के आरोप में फरियादी राम कुमार सेन के द्वारा हाई कोर्ट जबलपुर में एक रिट याचिका दायर करके अधिग्रहित जमीन मुआवजे की मांग की थी दायर याचिका में कहा गया था कि मनगवां तहसीलदार एवं एसडीएम के द्वारा कार्रवाई करते हुए जमीन अधिग्रहण के बाद भी मुआवजा राशि नहीं बनाई गई है दायर याचिका में केवल 6ra भूमिका मुआवजा बनाया गया था जबकि 69 आरे जमीन का और भी मुआवजा चाहिए था हाई कोर्ट जबलपुर के द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए रीवा कमिश्नर से जवाब मांगा गया था वही तत्कालीन तहसीलदार और एसडीएम को भी पार्टी बनाया गया था हाई कोर्ट के द्वारा प्रकरणों को सुनते हुए रीवा कमिश्नर को डायरेक्शन देते हुए प्रतिवेदन जवाब मांगा था वही हाईकोर्ट के आदेश पालन कमीशन के द्वारा तत्कालीन एसडीएम सुरेश गुप्ता एवं तहसीलदार रामेश्वर त्रिपाठी से जवाब प्रतिवेदन मांगा था और इस जवाब प्रतिवेदन भेजने में एसडीएम के रीडर द्वारा भी लापरवाही बरती गई इसको लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कमिश्नर को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया था लापरवाही दोषी पाए जाने पर एसडीएम के रीडर कमलेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है वही तत्कालीन एसडीएम तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इस कार्रवाई के बाद राजस्व महकमे में हड़कंप मच गया है


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