*🔥 दिल्ली- से बड़ी खबर*
अशोक मिश्रा की कलम से
*Covid- 19*
गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत आदेश जारी कर लॉक डाउन को 4 मई के बाद 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है:-
*Lockdown 3.0*
• हर ज़ोन में एयर, रेल, मेट्रों, इंटर-स्टेट आवाजाही, जिम, मॉल, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा, होटल बंद रहेंगे,
• ग्रीन ज़ोन यानि 130 ज़िलों में 50% क्षमता के साथ बसें चलेंगी,
अगर बस मे 20 लोगो के बैठने की क्षमता है तो केवल 10 ही बैठ पाएँगे,
• ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन को राहत मिलेगी ,
• सभी धार्मिक स्थल टोटल बंद रहेंगे,
• ऑरेंज ज़ोन में व्यक्तियों और वाहनों के अंतर- जिला आवागमन को केवल कुछ गतिविधियों के लिए अनुमति दी जाएगी,
• चौपहिया वाहनों में ड्राइवर के अलावा अधिकतम 2 यात्री होंगे- गृह मंत्रालय,
• ऑरेंज ज़ोन में टैक्सी और कैब एग्रीगेटर्स को एक गाड़ी में केवल 1 ड्राइवर और 1 यात्री की अनुमति दी जाएगी,
• रेड जोन में बड़ी संख्या में अन्य गतिविधियों की अनुमति होगी,
• ग्रामीण क्षेत्रों में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियाँ, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ और ईंट-भट्टे शामिल हैं, इनको अनुमति दी गई है।